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बीकानेर,राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर CGHS के समान RGHS कटौती को आयकर की धारा 80 D के अंतर्गत छूट दिलाने की मांग की है।
*संगठन के प्रदेश महामंत्री अरविन्द व्यास व अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री रवि आचार्य* ने बताया कि केंद्र सरकार के कार्मिकों को फाइनेंस एक्ट 2010 के स्पष्टीकरण व आदेश F- No 142 / 1 / 2011 के बिंदु संख्या 15 के अनुसार CGHS कटौती को आयकर की धारा 80D में छूट देते हुये अधिकतम सीमा 25000 रुपये वार्षिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ।
CGHS की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी समस्त राजकीय कर्मचारियों ( whether covered under old and new pension scheme ) सहित सभी मंत्रियों , AIS अधिकारियों , MLAs , EX – MLAs , सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों व ऑटोनोमस संस्थान के कार्मिकों के लिए कैश लेस स्वास्थ्य लाभ योजना RGHS ( rajasthan government helth schame ) वित्त विभाग ( बीमा ) के नोटिफिकेशन क्रमांक 5 ( 5 ) FD / insurance / 2020 जयपुर दिनांक 09.04.2021 द्वारा प्रारम्भ की जाकर इस योजना में पंजीकरण दिनांक 10.04.2021 से प्रारम्भ किया जा चुका है तथा प्रीमियम कटौती माह जुलाई 2021 से प्रारम्भ हो चुकी है ।
शिक्षक नेताओ अरविन्द व्यास व रवि आचार्य ने कहा कि CGHS की तर्ज पर राजस्थान के कार्मिको के लिए RGHS कटौती को आयकर अधिनियम की धारा 80D में राजस्थान सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है परंतु अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आदेश / निर्देश जारी नहीं किये जाने से कर्मचारियों व शिक्षकों में असमंजस की स्थिति से अनावश्यक आयकर अधिक चुकाना पड़ेगा ।
वर्तमान में इस वित्तिय वर्ष में हुई कटौती का लाभ मार्च माह तक ही मिल सकेगा वही कर कटौती भी जनवरी व फरवरी माह में ही निर्धारित होती है इसलिये समय पर ही संशोधित आदेश जारी होने से कर राहत मिल सकती है।
शिक्षक संघ राष्ट्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की CGHS तथा राजस्थान सरकार की RGHS योजना समान है ऐसे में CGHS की तरह RGHS पर भी आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत छूट देने के प्रावधान का स्पष्टीकरण आदेश / निर्देश जारी करवाकर समस्त कर्मचारियों व शिक्षकों व इससे जुड़े नागरिकों को राहत प्रदान करावे।

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