बीकानेर,राज्य सरकार की ओर से घरेलु बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभ के साथ
बीकेईएसएल ने बीकानेर शहर के उपभोक्ताओं को बिल भेजना शुरू कर दिया है। इस योजना का लाभ 1 मई से अर्थात बिलिंग माह जून से दिया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार योजना का लाभ उन्हीं घरेलु उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने जन आधार से महंगाई राहत कैंप में जाकर पंजीयन करा लिया है। पूर्व में जारी 50 यूनिट निशुल्क व उसके बाद प्रति यूनिट निर्धारित छूट की योजना राज्य सरकार के निर्देश पर 1 मई 2023 से बंद कर दी गई है।
*इस माह की छूट की राशि अगले बिलों में की जाएगी समायोजित*
बीकेईएसएल के सीओओ जयंत राय चौधरी ने बताया कि उपभोक्ता को मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ लेने के लिए जनाधार से महंगाई राहत शिविर में जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य है। जून माह के बाद पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को मई माह का टैरिफ अनुदान आगामी बिलिंग माह में दिया जाएगा। इस योजना का लाभ एक जन आधार पर मात्र एक कनेक्शन के लिए ही दिया जाएगा। यदि एक जन आधार से एक से अधिक के.नं. का पंजीकरण करवा भी लिया गया है तो भी जिस जन आधार से पहला के. नं. पंजीकृत हुआ है, उसे ही निशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा, बाकी के. नं. पर टैरिफ अनुदान नहीं दिया जाएगा। महंगाई राहत शिविर में पंजीकरण कराते समय अपने के.नं. को सही अंकित करवाने का उतरदायित्व उपभोक्ता का ही है, गलत के. नं. अंकित हो जाने से वास्तविक उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
*देरी से मिला डाटा*
चौधरी ने बताया कि पंजीकरण कराने के बाद भी जून माह के बिल में निशुल्क बिजली योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे उपभोक्ता चिंतित नहीं हो, महंगाई राहत कैम्प से डाटा ट्रांसमिशन में देरी के कारण बिजली कंपनी को डाटा नहीं मिलने से शुरुआती समस्या है, उपभोक्ता यदि पात्र है तो उसके आगामी बिल में निशुल्क बिजली योजना का लाभ दे दिया जाएगा। योजना के पंजीकरण के डाटा में बदलाव के लिए
बीकेईएसएल के अधिकारी व कर्मचारी किसी भी स्थिति में अधिकृत नहीं है। इसमें बदलाव महंगाई राहत कैंप में ही संभव है। योजना से संबंधित अन्य किसी मामले में उपभोक्ता अपनी शिकायत लिखित में मोबाइल नम्बर, नाम, के.नं. व अपने पूरे पते के साथ व अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ दे सकते हैं।
*घरेलुु उपभोक्ताओं को यह मिलेगा लाभ*
मासिक उपभोग 100 यूनिट तक होने पर विद्युत बिल राशि पूर्णतया निशुल्क है। मासिक उपभोग 101 से 200 यूनिट तक है तो प्रथम 100 यूनिट पूर्णतया निशुल्क एवं अन्य स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व अन्य सभी चार्ज माफ है। मासिक उपभोग 200 यूनिट से अधिक होने पर प्रथम 100 यूनिट का विद्युत खर्च माफ किया गया है।
*विद्युत विनियामक आयोग को सरचार्ज लगाने का अधिकार*
उपभोक्ताओं की शिकायत होती है कि बीकेईएसएल ने बिल में कई तरह के चार्ज जोड दिए हैं। लेकिन कंपनी को बिजली बिल में किसी तरह का सरचार्ज जैसे फ्यूल सरचार्ज, विद्युत कर, नगरीय कर आदि लगाने का अधिकार नहीं है। यह सभी शुल्क राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश पर लगाए जाते है। इन सभी करों को वसूल कर बीकेईएसएल जोधपुर डिस्काॅम को देती है।
बीकेईएसएल को न तो बिजली दरों को घटाने का अधिकार है और न ही बढाने का। यह सब विद्युत विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है।