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बीकानेर, प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत जिले की प्रत्येक तहसील में कोटपा एक्ट उल्लंघन कर्ताओं पर चालानिंग की कार्यवाही जारी है। शनिवार को सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष चंद्र मुटनेजा के निर्देशन में औषधि नियंत्रण अधिकारी जितेन्द्र कुमार बोथरा और चंद्रकांत शर्मा ने बीकानेर शहरी क्षेत्र के मॉडर्न मार्केट , जूनागढ़, केइएम रोड, कोर्ट गेट पर सिगरेट एवम अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा 4 एवम 6 का उल्लघंन करना पाए जाने के कारण नियमानुसार चालान काटे।

सीएमएचओ डॉ बी एल मीना ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना, नाबालिक को तम्बाकू उत्पाद नही बेचने जाने की सूचना प्रदर्शित नही करना, शिक्षण संस्था के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना, शिक्षण संस्था के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद नही बेचे जाने की सूचना प्रदर्शित नही करना आदि पर 200 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
औषधि नियंत्रण विभाग ने समस्त केमिस्ट समुदाय से भी अनुरोध किया है कि जनसामान्य के हित में अपने प्रतिष्ठान के अग्रभाग में इस आशय का सचित्र पोस्टर या फ्लेक्स प्रदर्शित करें, जिसमें यह संदेश हो कि धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन हानिकारक एवं जानलेवा है।

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