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बीकानेर,औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शूरू की गई है। योजना में 25 लाख रुपये से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय है। पूंजी अनुदान परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये (जो भी कम हो) देय है।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिला उद्योग संघ भवन में प्रातःः 11 से दोपहर 3 बजे तक डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 अन्तर्गत विशेष जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में योजना की समूची जानकारी प्रदान की जाएगी। शिविर के दौरान योजनान्तर्गत आवेदन पत्र तैयार करवाकर बैंको को प्रेषित किये जाऐंगे। इच्छुक आवेदक 2 पासपोर्ट साइज फोटों, 2 फोटोप्रतियों में आधार/जनआधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आवें। शिविर के दौरान दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (डिक्की), डॉ अम्बेडकर वेलफेयर मेमोरियल सोसायटी, बीकानेर, बैंकों एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

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