बीकानेर,राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यूआईटी सचिव और तहसीलदार को तीन महीने के भीतर करमीसर में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। एडवोकेट योगेंद्र तंवर ने अगस्त में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, कलेक्टर बीकानेर और यूआईटी सचिव के खिलाफ दीवानी रिट दायर की थी.रिट में कहा गया है कि बीकानेर के करमीसर गांव में 29.10 बीघा सरकारी आवासीय भूमि कलेक्टर के आदेश से 16 जनवरी, 07 को यूआईटी सचिव को आवंटित की गई थी।
यूआईटी की लापरवाही से करोड़ों की जमीन भू माफियाओं ने अपने कब्जे में ले ली है। जबकि इसी जमीन पर मुरलीधर विस्तार योजना सेक्टर 7 प्रस्तावित थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद यूआईटी सचिव व तहसीलदार बीकानेर को तीन माह के अंदर जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।