नागौर. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1 इसरार खोखर ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के जुर्मान से दंडित किया है। मामला पांचौड़ी थाने का हैै, जिसमें पुलिस ने एक कार से डोडा पोस्त के 13 कट्टे जब्त किए थे।
अपर लोक अभियोजक महावीर विश्नोई ने ने बताया कि करीब तीन साल पहले 6 अगस्त 2018 को पांचौड़ी थाने के तत्कालीन थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत को डी.ओ. मांगीलाल ने सूचना दी कि करणू से पाबूसर जाने वाली पक्की सडक़ पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में खड़ी है, जिसमें मादक पदार्थ होने की संभावना है। विश्वसनीय सूचना थानाधिकारी जाब्ते के सथ मौके पर पहुंचे तथा वाहन की तलाशी ली तो कार में चालक के पीछे वाली, बीच वाली सीट फोल्ड कर ऊपर प्लास्टिक के 13 कट्टे भरे मिले, जिनमें डोडा पोस्त भरा हुआ था। पुलिस ने डोडा पोस्त व गाड़ी को जब्त कर मामला दर्ज किया। मामले की जांच खींवसर के तत्कालीन एस.एच.ओ. रमेश सिंह को दी गई। जांच के दौरान अधिकारी खींयाराम पुत्र अखाराम को गिरफ्तार कर उससे वाहन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी जब्त किए। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया व आरोप सुनाया। आरोपी ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन की ओर से ट्रायल के दौरान न्यायालय में 9 गवाह व 74 दस्तावेज पेश किए।
अभियोजन की ओर से आरोपी के विरूद्ध अपराध के संबंध में ठोस दलीलें पेश की गई, जिन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसरार खोखर ने स्वीकार करते हुए आरोपी खींयाराम जाट को 251 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त रखने के जुर्म में दोषी मानते हुए शुक्रवार को 12 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने दण्डित किया है।