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बीकानेर,दीवान सिंह राठौड़ के सयुंक्त खातेदार रामधन गुप्ता के द्वारा अपने भाई गणेशी लाल पुत्र गिरधारी लाल ग्राम बबेड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर के साथ मिलकर जमीन सौदे की लेन-देन की झूठी कहानी लेकर संयुक्त खाते की चैक सं 533070 तादादी 25,50,000/- रूपये दिनांकित 27.08.2006 बैंक भारतीय स्टेट बैंक बीकानेर में कूट रचना कर चैक का दुरूपयोग कर बैंक में प्रस्तुत कर चैक को अनादरित करवा कर नोटिस भेज कर झूठा मुकदमा न्यायालय में पेश किया। जिसमें न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 बीकानेर के पीठासीन अधिकारी श्री ललित कुमार आर जे एस द्वारा दिनांक 04.12. 2024 को दीवान सिंह को उक्त मुकदमे में दोषमुक्त किया गया।

रामधन गुप्ता ने सयुंक्त खाते का दुरूपयोग कर दीवान सिंह के अपने पास रखे चैको में कूट रचना कर अपने भाई गणेशी लाल व अन्य के साथ मिलकर दुरूपयोग किया है। उक्त मुकदमें में दीवान सिंह की तरफ से पैरवी अधिवक्ता तेजकरण राठौड़ ने की।

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