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बीकानेर, शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी संवर्गों में दिव्यांग जनों को 4 फ कीसदी आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग के आदेशों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों तथा स्कूलों में कार्यरत दिव्यांग जनों की बेंचमार्क दिव्यांग्ता की श्रेणी का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर करते हुए इसकी सूचना संबंधित नियुक्ति अधिकारी तथा मंडल अधिकारी को भेजें ताकि वरीयता सूची निर्माण करते समय उनके नाम यथा स्थान शामिल किए जा सकें। कार्यालय अध्यक्षों को दिव्यांग कार्मिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन लेने, सक्षम प्राधिकारी का दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांग श्रेणी के साथ लेकर उसकी पुष्टि के बाद सेवा अभिलेख में यथा स्थान दर्ज कर शाला दर्पण पोर्टल पर भी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नियुक्ति अधिकारियों निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी संवर्ग की वरीयता सूची का निर्माण करते समय कार्मिक विभाग के दिव्यांग जनों को दिए जाने वाले 4 फ सदी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए करें। उन्हें पात्र दिव्यांग कार्मिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने, उनकी दिव्यांग पात्रता की चिन्हित श्रेणी सहित पुष्टि उपरांत संबंधित वरीयता सूचियों में प्रविष्टि करने के निर्देश दिए हैं।

निदेशालय स्तर पर होने वाले व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा अन्य कार्मिक जो इस श्रेणी में आते हैं उनकी संवर्ग वार समेकित सूचना दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में 25 फरवरी तक निदेशालय को भेजने के निर्देश संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को दिए गए हैं। को

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