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बीकानेर, उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को धरणीधर रंगमंच पर माननकीरण के विभिन्न आयामों विषय पर संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्ष  व्यास ने कानून व समाज के परस्पर संबध को स्पष्ट करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विभिन्न प्रावधनों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। उपभोक्ता इस कानून का लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब उन्हें इस कानून की जानकारी हो। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना समय की मांग है।

इस दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त निदेशक  दीपक लोदवाल ने भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न मानकीकरणों एवं मानकीकरण के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी। मानक संवर्धन अधिकारी राजेन्द्र मीणा ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों के लिए जारी किए जा रहे मानक चिन्हों के संबध में जानकारी दी गई।

कार्यशाला में संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी  संदीप गौड़, जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा, ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष एडवोकेट मदन सुरोलिया, अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष योगेश पालीवाल वक्ताओं ने उपभोक्ता हित संरक्षण के संबंध में विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य ओम प्रकाश चौधरी व सावित्री सुथार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड प्रबंधक नीतू अग्रवाल,‌ संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी भंवर सिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार, मनीष अवस्थी, अमित चौधरी, विधिक माप विज्ञान अधिकारी  नरेश मित्तल, जिला व्यापार संघ उपाध्यक्ष प्रखर भार्गव सहित अन्य संभाग स्तरीय कर्मचारी और उपभोक्ता की उपस्थिति रहे।

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