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बीकानेर,जयपुर। निजी स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 03 मई 2021 को अपना आदेश दे दिया था, उस आदेश के अनुसार अभिभावकों को फीस एक्ट 2016 के अनुसार निर्धारित सत्र 2019-20 की फीस का 85 % 6 किश्तों में जमा करवाना था किंतु अभिभावकों की लगातार मांगों के बावजूद निजी स्कूलों ने ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की ना फीस एक्ट 2016 की पालना की और ना एक्ट के अनुसार निर्धारित फीस की जानकारी अभिभावकों को उपलब्ध करवाई। इसके बावजूद निजी स्कूलों ने 03 मई 2021 को आये आदेश को मोडिफाई करने की याचिका लगाई जिसजे 1 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और 03 मई 2021 के आदेश को मान्य रखा है। संयुक्त अभिभावक संघ ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर एक बार फिर राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग की है, संयुक्त अभिभावक संघ का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक अभिभावकों के साथ तानाशाही व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित कर रहे है संघ का कहना है कि जिन बच्चों की स्कूलो में फीस जमा नही हुई है स्कूल उन बच्चों को अर्दवार्षिक परीक्षा में बैठने नही दे रहा है साथ ही उन विधार्थियो की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास भी बन्द कर रहे है।

प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले डेढ़ साल से सरकारी व गैर सरकारी स्कूल बन्द रहे, जिन्हें अब राज्य सरकार द्वारा सख्त गाइडलाइन की शर्तों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी, किन्तु प्रदेश में ना राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित हो रही है ना ही देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित हो रही है।

अभिषेक जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार संगठन के हेल्पलाइन नम्बर 9772377755 पर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कुछ निजी स्कूल संचालकों ने अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का प्रोपोगंडा रचकर बच्चों की ऑनलाइन क्लास बन्द कर दी है और परीक्षा देने के लिए जबर्दस्ती स्कूल में आने का दबाव बना रहे है साथ ही जिन विधार्थियो की फीस जमा नही है उन बच्चों को ना ऑनलाइन क्लास अटेंड करने दे रहे है और ना ऑफलाइन क्लास अटेंड करने दे रहे है जो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। इसके अतिरिक्त पिछले एक-डेढ़ महीनों बहुत सारे विधार्थियो की क्लास बन्द किये है, संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग से मांग करता है कि वह निजी स्कूलों पर सख्ती बरते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए स्कूलो को सख्त हिदायत के साथ नोटिस जारी कर सुपारी कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाये। जो अभिभावक सक्षम है वह स्कूलो की फीस जमा करवाना चाहते है किंतु स्कूल प्रशासन फीस की जानकारी ही उपलब्ध नही करवा रहे है तो कैसे फीस जमा करवाये, अभी स्कूल संचालक मनमर्जी तरीके से फीस वसूल रहे है और उसकी रशीद तक अभिभावकों नही दे रहे है।

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