
बीकानेर,बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक रविवार को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष भुवनेश शर्मा, सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा के साथ अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक में एडीजे भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर राज्य की बार सघों एवं अधिवक्ताओं से जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदनों एवं पत्रों पर गंभीरता पूर्वक विचार-विमर्श किया गया और विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18479/2022 निशा गौड व अन्य बनाम रजिस्ट्रार (परीक्षा) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2024 की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित करवाने हेतु साधारण सभा द्वारा भुवनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमे बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा सहित 8 सदस्यों को समिति में शामिल किया गया। कुलदीप शर्मा ने बताया कि यह समिति शीघ्र ही राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर एक विस्तृत प्रतिवेदन देगी और उनसे यह अनुरोध करेगी की राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18479/2022 निशा गौड व अन्य बनाम रजिस्ट्रार (परीक्षा) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2024 की पालना सुनिश्चित करवाई जायें तथा जब तक उक्त निर्णय की पालना नहीं की जाती हैं, तब तक इस परीक्षा को रद्द किया जावे एवं साथ ही साथ जो इंटरव्यू 18.05.2025 होने जा रहे हैं, उन्हें स्थगित किया जावे। राजस्थान न्यायिक सेवा व अधिवक्ताओं के लिए उत्तीर्ण प्राप्ताक में समानता रखी जावे। अधिवक्ताओं के कोटे को आगामी आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अग्रेनीत (Carried Forward) करते हुए, पुनः भर्ती परीक्षा आयोजित की जावे।