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बीकानेर,राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS केडर घोषित करने,मंत्रालयिक संवर्ग हेतु अलग से मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान का गठन करने एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नियम 2023 अधिसूचित करने के की मांग अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच बीकानेर के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य के द्वारा की गई

बीकानेर दिनांक 14.08.2023, सोमवार, अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य द्वारा मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को Most Urgent Demand Letter By Email & Speed Post से भेजकर राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS केडर घोषित करने,मंत्रालयिक संवर्ग हेतु अलग से मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान का गठन करने एवं राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नियम 2023 अधिसूचित करने के की मांग की गई है।
प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने बताया कि पत्र में लिखा गया है कि:-
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच राजस्थान बीकानेर आपका व्यक्तिशः ध्यान आकृष्ट कर पुरजोर मांग करता है कि राजस्थान में मंत्रालयिक संवर्ग की सेवा का सुदृढ़ीकरण प्रशासकीय एवं जनहित में आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा नवीन एवं अप्रत्याशित निर्णय प्रशासकीय जनहित में लिए हैं, उदाहरण के तौर पर जिसमें ओपीएस एवं आरजीएचएस को लागू करना। इससे पूरे भारत में राजस्थान सरकार का सुयश बढ़ा है। अतः कृपया राजस्थान में मंत्रालयिक संवर्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु विधिवत रूप से निम्नांकित व्यवस्था स्थापित की जावे, जिससे सम्पूर्ण राजस्थान के सचिवालय सहित सभी विभागों के समन्वय तथा कार्यरत मंत्रालयिंक सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के समस्त सेवा सम्बन्धी कार्याें में एकरूपता स्थापित होगी:-
1. राजस्थान की अन्य सेवाओं उदाहरणार्थ लेखा सेवा, कम्प्यूटर सेवा, स्टेटिक्स सेवा, की तरह ही राजस्थान मंत्रालयिक सेवा के आयुक्तालय की स्थापना की जावे। जिसका ढांचा निम्नानुसार प्रस्तावित है:-
(1) मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान नाम प्रस्तावित है।
(2) मंत्रालयिक सेवा राजस्थान आयुक्तालय का मुख्यालय- जयपुर प्रस्तावित है।
(3) आयुक्त, मंत्रालयिक सेवा, राजस्थान (अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी) विभागाध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित है।
2. इस आयुक्तालय का अधिकार क्षेत्र राजस्थान के समस्त विभागों (शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग आदि सहित) के सभी मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर होगा।
3. राज्य स्तर पर अन्य सेवाओं की भांति मंत्रालयिक संवर्ग के लिए राज्य सेवा के रूप में राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS (आर.एम.एस.) का प्रावधान नियमों में अधिसूचित किया जावे। जिसके अन्तर्गत उपनिदेशक (प्रशासनिक) (मंत्रालयिक सेवा का नवीन पद सृजित करना ग्रेड पे-8700), मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS संवर्गित किया जावे।
4. सभी मण्डल मुख्यालयों पर मंत्रालयिक सेवा के उपायुक्त (राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी) कार्यालय स्थापित किये जावें। तथा सभी जिला मुख्यालयों पर मंत्रालयिक सेवा के उपनिदेशक (प्रशासनिक) (आर एम एस सेवा का अधिकारी) कार्यालय स्थापित किया जावे।
5. राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नियम 2023 अधिसूचित करना प्रस्तावित है।
आचार्य ने यह भी लिखा है कि कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान में नवीन आयाम स्थापित करते हुए राजस्थान के मंत्रालयिक संवंर्ग को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राजहित एवं जनहित में निर्णय लेकर मंच को भी अवगत कराऐंगे।
पत्र की प्रति संलग्न है।

 

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