बीकानेर,आपका कार्यालय आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/निजी/कार्य-विभा./2023 दिनांक 16.08.2023 (दो आदेश) उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक आदेशों के द्वारा सरकारी स्कूल प्रकोष्ठ (जीपीएस) अनुभाग का पुर्नगठन तथा गैर सरकारी स्कूल गु्रप (प्रकोष्ठ) के गठन का आदेश पर कार्य विभाजन किया गया है। उक्त आदेशों के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कि अलग-अलग कार्यालय हैं, फिर भी दोनों कार्यालयों के अनुभागों को मिलाया जा रहा है। जबकि उक्त आदेशों में राज्य सरकार के किसी भी पत्र या निर्देश का हवाला नहीं दिया गया है।
इस सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ निम्नानुसार मांग करता है कि:-
1. चूंकि निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा अलग-अलग कार्यालय हैं इनके अनुभागों को मर्ज नहीं किया जा सकता। अतः उक्त दोनों आदेश तत्काल प्रत्याहारित किये जावें।
2. पूर्व में भी दोनों कार्यालयों के विभागीय जांच आदि अनुभागों को मर्ज किया गया था। उन आदेशों को भी तत्काल निरस्त करते हुए दोनों कार्यालयों में अलग-अलग व्यवस्था पुनः प्रभावी की जावे।
3. यदि शासन और प्रशासन की मंशा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को पुनः एक करने की है तो स्पष्ट रूप से सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाकर दोनों कार्यालयों को मर्ज कर पूर्व की भांति ही एक ही कार्यालय निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कर दिया जावे।
4. जब तक दोनों कार्यालय अलग-अलग है तब तक स्वतंत्र रूप से दोनों कार्यालयों में कार्य सम्पादित किया जावे।
5. नवीन अनुभाग स्थापित करने तथा नवीन कार्यालय स्थापित करने का कार्य निजी अनुभाग का नहीं है वरन् सामान्य प्रशासन अनुभाग का है।
बिन्दु संख्या 1 व 2 पर आज ही कार्यवाही कर आदेश प्रत्याहारित नहीं किये गये तो कार्य बहिष्कार आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा प्रशासन की होगी।