जयपुर,राजस्थान में दो साल पहले हुए फोन टैपिंग मामले में सीएम के OSD लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से छूट बरकरार रखी है। हाईकोर्ट में आज करीब दो घंटे तक बहस चलने के बाद यह फैसला लिया गया। अब 9 नवंबर को इस मामले में फैसला आएगा।
बता दें कि लोकेश शर्मा की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की और लोकेश शर्मा का प्रभावी तरीके से पक्ष रखा। राज्य सरकार ने भी इस केस में पक्ष रखने के लिए अपना वरिष्ठ अधिवक्ता भेजा था।
मामले में लोकेश शर्मा की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली पुलिस की तरफ से अब आगे बहस और होनी है। बता दे कि, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 21 मार्च 2021 को लोकेश शर्मा और अज्ञात पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज इस केस को खारिज करने की मांग करते हुए लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद से OSD लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है।