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बीकानेर,जयपुरदिल्ली की विशेष अदालत ने मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राहत दी है।

दिल्ली की विशेष अदालत ने मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राहत दी है। कोर्ट ने गहलोत के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के वकील के चलती गाड़ी से वीसी के जरिए कोर्ट में बहस करने पर नाराजगी भी जाहिर की।

कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के समन जारी करने के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से दायर रिवीजन पर यह आदेश दिया। दिल्ली की राऊंज एवेन्यू स्थित मजिस्टेट्र काेर्ट ने गहलोत को समन से तलब करने का आदेश दिया था, जिसे गहलोत की ओर से रिवीजन में चुनौती दी गई थी.

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले पर बहस सुन सकती है, लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं करे। अब बहस 30 अक्टूबर को होगी और गहलोत के अधिवक्ता जी एस बापना से एक नवम्बर को अपना प्रत्युत्तर पेश करने को कहा है।

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