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बीकानेर,पिछले कुछ दिनों से कोविड 19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, परन्तु आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार Test-Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी

किये जाते हैं:

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में :

1. शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। (विवाह आयोजन सम्बन्धी शेष दिशा-निर्देश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.07.2021

अनुसार रहेंगे )

कार्यालयों के सम्बन्ध में :

2. प्रदेश के समस्त राजकीय / निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में :

3. विभागीय समसंख्यक

द्वारा प्रदेश विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक ) / कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है।

आदेश दिनांक 12.08.2021

4 राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी।

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