बीकानेर,मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार उपभोक्ता हितों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपभोक्ताओं हित प्रभावित ना हों, इसके मद्देनजर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में मिलावटी सामग्री, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, एमआरपी से ज्यादा राशि वसूली, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग में तय मापदण्डों की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध राज्यभर में ‘कंज्यूमर केयर अभियान’ चलाया गया। इक्कीस अक्टूबर से शुरू हुए दस दिवसीय अभियान का उद्देश्य नियमों की अवहेलना करने और मिलावटी या नकली उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना था।
मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना में बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा सतत कार्यवाहियां की गई। इस दौरान मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग में तय मापदण्डों के अनुसार बिक्री न करने करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और इसके नियमों के तहत निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षकों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण करते हुए विभिन्न धाराओं में 26 प्रकरण दर्ज किए। इनसे कुल 76 हजार रुपए शास्ति वसूल कर राजकोष में जमा करवाई गई है।
अभियान के तहत प्रतिदिन हुई कार्यवाही
कंज्यूमर केयर अभियान के पहले दिन 21 अक्टूबर को 2 प्रकरण दर्ज करते हुए 12 हजार रुपए की शास्ति वसूली गई। 22 अक्टूबर को 4 प्रकरण दर्ज कर 6 हजार पांच सौ, 23 अक्टूबर को 4 प्रकरण 10 हजार, 24 अक्टूबर को 5 प्रकरण 16 हजार, 25 अक्टूबर को 3 प्रकरण 6 हजार, 27 अक्टूबर को 3 प्रकरण 9 हजार, 28 अक्टूबर को 2 प्रकरण 4 हजार, 29 अक्टूबर को 1 प्रकरण 5 हजार, 30 अक्टूबर को 2 प्रकरण में 7 हजार पांच सौ रुपए शास्ति वसूली गई।