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बीकानेर,जिला उपभोक्ता आयोग बीकानेर ने ई बाइक के जलने के बाद नई ई बाइक नही देने के मामले में ई बाइक कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए रॉयल मोटर्स और ईगलन पॉवर ई बाइक गुजरात पर निर्णय तिथि से एक माह के भीतर संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से परिवादी को विक्रय की गयी ई-बाईक के बदले इसी मॉडल, कीमत की नई त्रुटिहीन ई-बाईक या ई-बाईक की कीमत रू. 62000/- रू,सर्वेयर को सर्वे रिपोर्ट हेतु अदा की गयी फीस रू. 2950/- एवं परिवादी की भतीजी के चोटे आने के उपचार बाबत् रु. 5000/- और सेवा दोष से परिवादी को शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के रू. 10000/- तथा परिवाद व्यय रू. 5000/- परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत और सदस्य पुखराज जोशी ने सुनाया। मामले में परिवादी अब्बास अली ने 62000 रुपए का भुगतान कर रॉयल मोटर्स से ई बाइक खरीदी। बाइक खरीदने के पश्चात इसकी बैटरी में स्पार्किंग की समस्या आने लगी और अंत में 7 माह बाद घर में चार्जिंग में लगी ई बाइक में आग लगने से पूरी तरह जल गई। जली हुई बाइक के चपेट में आने से परिवादी की 3 वर्ष की भतीजी का पैर भी बुरी तरह जल गया। जिस पर परिवादी ने नई ई बाइक हेतु कंपनी से संपर्क किया मगर कंपनी ने नई ई बाइक देने से इंकार कर दिया। जिस पर परिवादी ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आर्थिक शारीरिक, मानसिक नुकसान के ऐवज में क्षतिपूर्ति और परिवाद व्यय तथा वकील की फीस आदि दिलवाने का अनुरोध किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कुल 84,950 रुपए परिवादी को अदा करने का आदेश दिया। परिवादी की ओर से पैरवी वसीम मकसूद ने की।

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