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बीकानेर,शहर में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल द्वारा मंगलवार को धारा 144 लगाई थी। आदेश में लिखा था कि जुलुस व रैली के लिए प्रशासनिक अनुमति लेनी आवश्यक है। उसी को लेकर सोशल मीडिया पर कल एक बहस छिड़ गई थी कि धर्मयात्रा को लेकर धारा 144 लगाई है। लेकिन बुधवार सुबह कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने टीवटर पर एक पोस्ट की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा में बीकानेर नगरीय क्षेत्र में होने वाले किसी भी आयोजन पर रोक नहीं लगाई है। आयोजकों को आयोजन से पूर्व आवश्यक प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी जिससे रैली, जुलुस या प्रदर्शनी के दौरान यातायात सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं की जा सके।

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