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बीकानेर,राजस्थान फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी.

नई दिल्ली: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत मिली है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी. इससे पहले 9 नवंबर को हुई सुनवाई में लोकेश शर्मा की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी.

बता दें, मामला वर्ष 2020 में राजस्थान में हुए सियासी उठापटक के दौरान फोन टैप करने के मामले से जुड़ा हुआ है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर फोन टैपिंग का मामला दर्ज किया था. इसको लेकर लोकेश शर्मा एक बार दिल्ली पुलिस के सामने पेश भी हुए थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए याचिका की सुनवाई शुरू की थी.

राजस्थान में वर्ष 2020 में सचिन पायलट की बगावत से हुए सियासी संकट के समय फोन टैपिंग से जुड़े केस में अब 18 नवंबर को फैसला आना था. लेकिन समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. तब तक सीएम के OSD लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखी गई है. लोकेश शर्मा की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है.उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद 26 मार्च 2021 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था. लोकेश शर्मा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर खारिज करने की मांग की थी.

फोन टैपिंग का मामला साल जुलाई 2020 का है, जब अशोक गहलोत के खेमे में विधायकों की खरीब फरोख्त का दावा करते हुए कुछ आडियो रिलीज किए गए थे. इसमे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भवंरलाल शर्मा के बीच बातचीत का दावा किया गया था.

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