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बीकानेर,सवाईमाधोपुर. सवाईमाधोपुर के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह पूरी घटना 17 मार्च 2011 की है, इसमें 11 साल 8 महीने की लंबी सुनवाई के बाद आज यह फैसला आया है. कोर्ट की तरफ से इस मामले में 30 आरोपियों को दोषी माना गया था. गौरतलब है कि फूल मोहम्मद हत्याकांड की जांच करते हुए सीबीआई ने 89 लोगों को आरोपी माना था. 16 नवंबर को कोर्ट ने इस मामले में 49 आरोपियों को बरी कर दिया था._*

_इस मामले में 5 आरोपियों की मौत पहले ही हो चुकी है, वहीं दो बाल अपचारी हैं, जिन पर ट्रायल जारी है. यह पूरी घटना 17 मार्च 2011 की है. इसमें 11 साल 8 महीने की लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है._

*_डीएसपी समेत 30 दोषी:_*

_कोर्ट ने डीएसपी महेंद्र सिंह, राधेश्याम पुत्र ब्रजमोहन माली, परमानंद पुत्र रामनिवास, बबलू पुत्र रामनारायण, पृथ्वीराज, रामचरण, चिरंजीलाल, शेर सिंह, हरजी, रमेश मीणा पुत्र प्रहलाद, कालू पुत्र कोरिया, बजरंगा खटीक,मुरारी मीणा, चतुर्भुज मीणा, बनवारी पुत्र जगन्नाथ, रामकरण पुत्र हजारी, हंसराज उर्फ हंसा पुत्र रामकुमार, शंकर माली पुत्र कन्हैया, बनवारी लाल मीणा,धर्मेंद्र मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा, योगेंद्र नाथ, बृजेश हनुमान पुत्र कन्हैया, रामजीलाल माखन सिंह, रामभरोसी मीणा, मोहन माली, मुकेश माली और श्यामलाल को दोषी माना है._

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