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जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या जनगणना 2011 पर आधारित है. बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित ना रहे.

जनगणना 2011 के आंकड़े वर्तमान परिपेक्ष्य में अपर्याप्त है. अतः सभी गरीबों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नए प्रावधान किए जाने चाहिए और पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्री से कई बार अपील की जा चुकी है और प्रदेश सरकार द्वारा पुनः इस संबंध में प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा.

*पांच हजार राशन की दुकानें जल्द खुलेंगी- सीएम*
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में चिन्हित किए गए 33 लाख निराश्रित, असहाय, स्ट्रीट वेंडर और अन्य पात्र व्यक्तियों में से कोई भी खाद्य सुरक्षा से वंचित ना रहे. साथ ही खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाने तथा ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए बजट घोषणा के अनुसार 5 हजार नई राशन की दुकानें खोलने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.

गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर एनएफएसए में नवीन पंजीकरण के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, जरूरतमंद एवं अल्प आय वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार की कोई भूखा ना सोए’ की सोच के साथ उन सभी पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जो अब तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित थे.

*10 लाख नए परिवारों को जोड़ने के दिए निर्देश*
उन्होंने एनएफएसए सूची में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों को पुनः सूचीबद्ध कर बजट घोषणानुसार 10 लाख नवीन परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र जोड़ने के भी निर्देश दिए.राज्य सरकार दिव्यांग, वृद्धजन को राशन की ‘डोर स्टेप डिलीवरी’ उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य कर रही है. इसके लिए 8 लाख से अधिक परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है, उन्होंने इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अधिकारी सरकार की प्रत्येक स्कीम को अन्तिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाए. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए.

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