Trending Now

 

 

 

 

जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से संक्रमित हुए ऎसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स जिन्होंने गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराया है, उन्हें भी चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के लिए एक-बारीय शिथिलन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर अधिकतम इंडिकेटिव स्टे पीरियड पूर्ववत् 20 दिवस ही रखे जाने का निर्णय लिया है।

गहलोत के इस निर्णय से कोविड-19 संक्रमण की विशेष परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। इस शिथिलन का लाभ केवल उन्हीं कार्मिकों एवं पेंशनरों को देय होगा, जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण 30 जून 2021 तक या इससे पहले गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में भर्ती रहकर उपचार लिया है।

Author