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बीकानेर,पूगल पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपाराम को 17 सीसीए के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।यह कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवम अपील के नियम 17 के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा की ओर से जारी नोटिस में गोपाराम पर पंचायत समिति सेवडा के विकास अधिकारी पद पर रहते हुए 25 लख 72 हजार 199 रुपए के गबन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने और सहयोग नहीं करने पर ये कार्यवाही प्रारंभ की गई है।बीकानेर जिला परिषद के सीईओ सोहन लाल द्वारा जारी तामील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत हुए गबन प्रकरण में गोपाराम के विरुद्ध बाड़मेर जिला कलेक्टर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है जिसका आरोप पत्र तामील करवाने के लिए जिला परिषद बीकानेर भिजवाया गया है।उल्लेखनीय है कि गोपाराम का पूगल से नागौर जिले की खींवसर पंचायत समिति में तबादला हो चुका है।

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