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बीकानेर,बीकानेर में शराब दुकान के अनुज्ञाधारी मोनित सिंघल ने लगाई याचिका, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर व मनीष व्यास ने रखा पक्ष, कहा- ‘लाइसेंसधारक एक वित्तीय वर्ष की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के कारण अब नहीं चलाना चाहते शराब दुकान, ‘आबकारी विभाग द्वारा जबरन दुकान का लाइसेंस बढ़ाकर दुकान चलाने के लिए बनाया जा रहा दबाव, प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, 27 मार्च को मामले पर होगी अगली सुनवाई

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