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बीकानेर,मेयर ने दोनों उपायुक्त,डीटीपी व अन्य सदस्यों को बुलाकर पूछा- सबने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं है

500 वर्गमीटर अनुमति डीटीपी या भवन योजना समिति
2500 वर्ग मीटर तक भवन मानचित्र समिति।
2500 वर्ग से ऊपर बिल्डिंग मैप कमेटी।

नगर निगम में सरकार के नियमों में बदलाव अब आम बात हो गई है। निगम में मनमानी से नियम बनाए व तोड़े जा रहे हैं। ताजा मामला बिल्डिंग मैप कमेटी का है, जिसकी सदस्य सचिव को आरओ स्तर की महिला अधिकारी बनाया गया है। बिल्डिंग नक्शा समिति में डीटीपी सदस्य सचिव हैं, लेकिन नगर आयुक्त ने छह दिसंबर को जारी आदेश में सरकार के नियमों को धता बताते हुए राजस्व अधिकारी व निगम सचिव हंसा मीणा को सदस्य सचिव बनाया था. हैरानी की बात यह रही कि कमिश्नर और मीना के अलावा समिति के किसी भी सदस्य को बैठक की जानकारी नहीं दी गई. दरअसल, छह दिसंबर को मंगलवार को बिल्डिंग मैप कमेटी की बैठक के लिए निगम आयुक्त की ओर से आदेश जारी किया गया था. सरकार के नियमों के तहत बिल्डिंग मैप कमेटी के अध्यक्ष आयुक्त, उपायुक्त, एटीपी सदस्य और डीटीपी सदस्य सचिव होते हैं। निगम सचिव को सदस्य भी नहीं बनाए जाने का विकल्प दिया था। जहां निगम सचिव प्राधिकरण हैं, वहां सदस्य हैं, लेकिन निगम आयुक्त ने राजस्व अधिकारी को इस समिति का सदस्य सचिव बनाकर बैठक बुलाई. हैरानी की बात यह है कि उपायुक्त, एटीपी और डीटीपी दोनों को बैठक की जानकारी नहीं है।

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