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बीकानेर। अपने आप को पत्रकार बताकर रूपये एठने के मामले में एक तथाकथित पत्रकार भवानीशंकर आचार्य के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय एनआईएक्ट प्रथम में वाद दायर हुआ है। परिवादी फतेहचंद पालीवाल ने परिवाद पेश करते हुए बताया कि अपने आप को कई समाचार पत्रों में पत्रकार कहने वाले भवानीशंकर आचार्य ने उनसे पचास हजार रूपये उधार लिए। जिसके बदले गजनेर रोड स्थित ओबीसी बैंक के बचत खाता संख्या 51322150000600 का पोस्ट डेटेड चैक संख्या 106093 दिनांक 15.12.2018 प्रदान किया। जिसको परिवादी पालीवाल ने 29.12.18 को बैंक में प्रस्तुत किया जो कि इनसफीसियेन्ट बैंलेन्स के कारण अनादरित कर दिया गया। इसको लेकर आचार्य को न्यायालय की ओर से सम्मन भी जारी किया हुआ है। उधर अप्रार्थी भवानीशंकर आचार्य ने अपने अभिवक्ता के जरिये जमीने बहाल करने व पट्टे दिलवाने की दलाली के नाम पर पालीवाल को रूपये देने का नोटिस दिया है।
भाजपा पार्षद ने भी की शिकायत
उधर भाजपा पार्षद सुधा आचार्य ने भी नयाशहर थाने में एक शिकायत दर्ज कर तथाकथित पत्रकार भवानीशंकर आचार्य पर 38000 रूपये ऐठने का आरोप जड़ा है। जिसके बाद आचार्य ने पूर्व पुलिस अधीक्षक प्रीति चन्द्रा को भी इसका एक परिवाद पेश किया। बताया जा रहा है कि आचार्य पर ओर लोगों से रूपये ऐठने की शिकायतें सामने आई है। वहीं कुछ थानों में मामला दर्ज होने की बात भी प्रकाश में आई है। जिनके मामले न्यायालय में लंबित है।

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