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बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं उद्योग संघ के कानूनी सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में बिक्री कर प्रवेश कर एवं वैट मामलों में 30.06.2017 तक की अवधि की बकाया मांग के एकल निपटारे के लिए अत्यधिक राहत प्रदान करते हुए नई एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है | इस स्कीम के तहत किसी भी मामले में एकल प्रविष्टि यदि एक लाख रूपये तक है उसको पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया गया है इसमें कर ब्याज व शास्ति सभी सम्मिलित है | इसी प्रकार घोषणा प्रपत्रों के आभाव में कायम मांग राशि को खरीद बिल एवं विक्रेता को उक्त बिल के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर समस्त अंतर कर ब्याज एवं शास्ति को माफ़ करने का प्रावधान किया गया है | उक्त दोनों साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर भी अंतर कर का 10 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष कर एवं ब्याज माफ़ हो जाएगा | अन्य मामलों में 1 लाख से ऊपर की बकाया मांग राशि के निपटारे के लिए बकाया कर का 20 प्रतिशत जमा कराने पर शेष कर ब्याज एवं शास्ति माफ़ करने की भी बजट में घोषणा की गई है | यह सुविधा 30.06.2023 तक उपलब्ध रहेगी | यद्यपि यह स्कीम 30.09.2023 तक लागू रहेगी लेकिन 30.06.2023 के पश्चात 31.07.2023 तक एवं 30.09.2023 तक कर जमा कराने का प्रतिशत अलग अलग होगा | राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम की घोषणा किया जाना सराहनीय कदम है | इसी प्रकार जीएसटी में भी वर्ष 2021.22 के समस्त रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने पर चुकाई गई लेट फीस में एसजीएसटी की लेट फीस को राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को वापस लौटाने अथवा पुनर्भरण की भी घोषणा की गई है तथा वर्ष 2021.22 के बकाया रिटर्न 31.03.2023 तक जमा कराने पर उस पर देय लेट फीस उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान किया गया है | बजट में रिफंड के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निपटारा विभाग द्वारा 60 दिन के स्थान पर 21 दिन में करने का प्रावधान किया गया है |

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