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बीकानेर, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. 1 अक्टूबर से नए डीमैट अकाउंट खोलने पर नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा. दरअसल, डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर बाजार में निवेश किया जाता है. अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके लिए विकल्प दिया गया है. बस आपको एक अलग फॉर्म भरना होगा.वहीं मौजूदा डीमैट खाता धारकों के लिए 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है.नॉमिनी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर असमय निधन हो जाए तो आपके पैसे का हकदार नॉमिनी व्यक्ति ही होता है. अगर आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो पैसा पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसी वजह से नॉमिनी का विकल्प दिया जाता है.नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान होती है. आप डीमैट अकाउंट खोलते वक्त ही किसी को नॉमिनी बना सकते हैं. अगर आपने अकाउंट खोलते वक्त किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो बाद में फॉर्म भर कर इसे अपडेट करा सकते हैं. अगर विकल्प मौजूद है तो खाता खोलते वक्त ही नॉमिनी का नाम भर देना चाहिए.नियम के मुताबिक, एक डीमैट अकाउंट में तीन लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है. नॉमिनेशन के वक्त ही आपको यह बताना होता है कि निधन के बाद किस नॉमिनी को धन कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. आप चाहे तो एक व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं. अगर आपने एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है तो कुल पैसा उसी व्यक्ति को मिलता है.अगर आपने नॉमिनी का नाम भर दिया है और बाद में इसे बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक सरल प्रक्रिया है, जिसे अपना कर आप नाम बदल सकते हैं. आपको इस काम के लिए एक नया नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा और इसमें जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी भर कर देनी होगी. इसके बाद आपके अकाउंट में नॉमिनी का नाम बदल जाएगा.

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