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बीकानेर,राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ के बहुचर्चित ‘एसएचओ विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में एक बड़ा फैसला आया है. मंगलवार को जोधपुर की CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.

साथ ही, कोर्ट ने सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत संज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को सीबीआई कोर्ट में होनी है.

विधायक कृष्णा पूनिया को भी अपना जवाब 4 मार्च तक कोर्ट में पेश करना होगा. राजस्थान कांग्रेस की विधायक पर पुलिस थाना अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने और दबाव बनाने का आरोप है.

विष्णु दत्त विश्नोई के परिवार की ओर से अधिवक्ता मांगीलाल बिश्नोई और देवीलाल ने सीबीआई कोर्ट में पैरवी अधिवक्ता देवीलाल ने बताया कि तत्कालीन राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई ने 23 मई को अपने सरकारी क्वार्टर में फंदा लगाकर जान दे दी. इस सुसाइड मामले ने राजस्थान पुलिस से लेकर सरकारी गलियारों तक हड़कंप मच गया था. बिश्नोई समाज लंबे समय तक एक जन आंदोलन के रूप में सड़कों पर उतरा रहा. इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की.

जांच रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई कोर्ट ने ही उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को होनी है. 4 मार्च तक विधायक कृष्णा पूनिया को अपना जवाब कोर्ट के समक्ष देना होगा.

घटनास्थल पर मिले थे 2 सुसाइड नोट
जहां पुलिस थाना अधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई ने आत्महत्या की थी, उस जगह दो सुसाइड नोट भी मिले थे. एक सुसाइड नोट में तत्कालीन एसपी तेजस्विनी गौतम का नाम लिखा हुआ था और दूसरे सुसाइड नोट में सीआई ने अपने ऊपर राजनीतिक दबाव और मानसिक तनाव का भी जिक्र किया था.

थाना अधिकारी के भाई ने की थी शिकायत
राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई के सुसाइड करने के बाद उनके भाई संदीप बिश्नोई ने एक तहरीर देकर कहा था कि राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया ने विष्णु दत्त को बहुत परेशान किया था और लगातार परेशान कर रही थी. मामले की जांच CID CB को दी गई, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने मामला CBI को सौंप दिया गया.

विधायक कृष्णा पूनिया पर लगे आरोपों को CBI ने निराधार बताया
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी. लेकिन अब जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में फिर से संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं. राजगढ़ सीआई विष्णु दत्त विश्नोई ने 23 मई 2020 को अपने सरकारी आवास में फंदा लगाकर जान दी थी.

विधायक पुनिया पर चलेगा आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सीबीआई न्यायाधीश पवन कुमार विश्नोई ने विष्णु दत्त विश्नोई सुसाइड मामले में संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किए हैं, जिसमें धारा 306 के तहत विधायक कृष्णा पूनिया को 10 हजार का जमानती वारंट देकर तलब किया गया है. वहीं, सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश की गई एफआर को भी खारिज कर दिया है इसके बाद अब विधायक पर आत्महत्या के लिए दूध परित करने का मामला चलेगा.

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