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बीकानेर.भारतमाला सड़क परियोजना के लिए आवाप्त भूमि के मुआवजे को लेकर दायर प्रकरणों में सैकड़ों किसानों को सिंचित और विलेज रोड की दर से बकाया मुआवजा मिलेगा। जिला कलक्टर एवं मध्यस्थ (भूमि अवाप्ति) अधिकारी के दिए आर्बिटेशन प्रकरणों में निर्णय के अनुसार परियोजना इकाई हनुमानगढ़ ने किसानों को मुवावजा राशि जारी कर दी है।पिछले महीने जिला कलक्टर की ओर से किसानों की ओर से दायर प्रकरणों में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार किसानों का मुआवजा पुनः निर्धारित करने के आदेश सम्बंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी बीकानेर,नोखा और लूणकरनसर को दिए थे। भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट के आर्बिटेशन प्रकरणों में किसानों की तरफ से अधिवक्ता राजेंद्र कुमार नायक, मुरलीधर बिश्नोई व अल्का मारू ने पैरवी कर किसानों का पक्ष मजबूत से रखा।

युवा अधिवक्ताओं की रही विशेष भूमिका

युवा अधिवक्ताओं ने किसानों की अवाप्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी, मौका नक्शा, पटवारी रिपोर्ट के साथ निर्माणाधीन सड़क के भौतिक तथ्य कलक्टर के समक्ष रखे। इनके आधार पर जिला कलक्टर ने सिंचित और विलेज रोड की पात्रता रखने वाले किसानों के लिए सही मुआवजा का पुनः निर्धारण का निर्णय दिए गए। एडवोकेट राजेंद्र कुमार ने बताया कि परियोजना निदेशक कार्यालय इकाई हनुमानगढ़ ने किसानों की मुवावजा राशि जारी कर दी है।

 

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