बीकानेर,पूर्व सरपंच के विरुद्ध की गई शिकायत, जांच के दौरान असत्य और निराधार पाए जाने पर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के निर्देश दिए गए हैं।
संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि चूरू जिले के बीदासर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कातर छोटी के पूर्व सरपंच जैसाराम के विरुद्ध निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत पाई गई। इसकी जांच जिला परिषद, चुरू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से करवाई गई। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में शिकायतकर्ता की मृत्यु होने एवं शिकायत के बिंदुओं को असत्य व निराधार होने के कारण प्रकरण समाप्त करने का आग्रह किया। इसके मद्देनजर संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत दर्ज प्रकरण जांच में असत्य व निराधार पाये जाने पर प्रकरण को समाप्त कर पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिए हैं।