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जयपुर: संवेदनशील निर्णय करते हुए राज्य सरकार के कार्मिकों के ड्यूटी पर कार्य करते हुए पूर्णतः निःशक्त/अयोग्य होने एवं उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के प्रस्ताव (प्रशासनिक अनुमोदन) को मंजूरी दी है।

इस घोषणा की क्रियान्विति हेतु कार्मिक विभाग के स्तर से नये नियम यथा the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Permanent Total Disabled Government Servants Rules, 2022 बनाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य बजट 2022-23 में इस संबंध में अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने की घोषणा की थी।*

*इस निर्णय से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में कार्यरत ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति देना संभव होगा।*

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