
बीकानेर,राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2025 के लिए विशेष योग्यजनों से 15 मई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि आवेदन के लिए विशेष योग्यजन जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन आवेदकों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं है, उन्हें पेंशन पीपीओ साथ में लगाना होगा। जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहें उनके माता, पिता एवं स्वयं की संकलित वार्षिक आय दो लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष योग्यजन की चलन निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। विशेष योग्यजन राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत एवं रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को वांछित दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाईसेंस की स्व प्रमाणित प्रति ऑनलाईन संलग्न करना होगा।
इच्छुक आवेदक एसएसओ आईडी के द्वारा स्वयं अथवा ई-मित्र के द्वारा ऑनलाईन एसजेएमएस डीएसएपी आईकन के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिवस में करवाना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदनों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चौपड़ा कटला रानी बाजार में सम्पर्क कर सकते हैं।