बीकानेर,यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट से सात दिन की पैरोल मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट से उपचार के लिए आसाराम को पैरोल दी गई है. आसाराम की तबीयत को देखते हुए उसे पैरोल दी गई है. पुलिस कस्टडी में आसाराम उपचार के लिए महाराष्ट्र जाएगा.
जोधपुर,यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट से सात दिन की पैरोल मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट से उपचार के लिए आसाराम को पैरोल दी गई है. आसाराम की तबीयत को देखते हुए उसे पैरोल मिली है जिसके लिए उसने काफी अर्जियां दी थीं. पुलिस कस्टडी में आसाराम उपचार के लिए महाराष्ट्र जाएगा. महाराष्ट्र में उसका इलाज करवाया जाएगा. हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने अंतरिम पैरोल को मंजूरी दी है.
बीते दिनों जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई थी. आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जोधपुर एम्स में उसे भर्ती कराया गया था. वहां आसाराम का मेडिकल चैकअप करने के बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था. आसाराम की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही अस्पताल के आसपास उसके समर्थकों का जमावड़ा लग गया था जिसके बाद पुलिस को भारी तादाद में वहां पर डिप्लॉय किया गया था.
सीने में दर्द की शिकायत
जानकारी के मुताबिक, आसाराम के सीने में शुक्रवार शाम को दर्द उठा था. उसके बाद उसे तत्काल एम्स अस्पताल ले जाया गया. वहां जरूरी मेडिकल जांचें की गई जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था. आसाराम का अप्रैल महीने में आयुर्वेदिक पद्धति से हार्ट का इलाज जोधपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में पुणे के माधवबाग अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में हुआ था. अब फिर सीने में दर्द होने की शिकायत पर आसाराम को एम्स अस्पताल लाया गया था. वह काफी दिनों से सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था.
नाबालिग से रेप का है दोषी
खुद को संत कहने वाले आसाराम पर नाबालिग से रेप का आरोप था जिसमें वह दोषी पाया गया था. आसाराम पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि साल 2013 में उसने अपने जोधपुर आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया था. उस वक्त वो नाबालिग थी. उसकी उम्र महज 16 साल थी. इसी मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इस केस में आसाराम अबतक 11 साल की सजा काट चुका है. 31 अगस्त 2013 को आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई थी, इसके बाद से उसने कई बार जेल से बाहर आने की और जमानत पाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा.
14 धाराएं, 1012 पन्नों की चार्जशीट
आसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 को हुआ था. उसकी उम्र 83 साल हो चुकी है. उसने अपनी उम्र को हथियार बनाते हुए भी अदालतों से जमानत की गुजारिश की, कई अर्जियां लगाईं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
गिरफ्तारी के बाद से अबतक उसे एक भी दिन की जमानत या पैरोल नहीं मिली थी, वह पहली बार जेल से बाहर आ रहा है. आसाराम पर 14 कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा चला है. भारतीय दंड संहिता की 14 सख्त धाराओं को 1012 पन्नों की चार्जशीट में पूरी तरह समेटा गया जिसके आधार पर रेप के आरोपी बाबा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था.
किन शर्तों पर बाहर आएगा आसाराम?
कोर्ट ने आसाराम को पैरोल तो दे दी लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दीं हैं. आसाराम पुलिस कस्टडी में ही खोपोली माधव बाग महाराष्ट्र के अस्पताल में उपचार करवा सकता है लेकिन पुलिस का खर्चा पूरा आसाराम को वहन करना पड़ेगा.
साथ ही आसाराम के साथ दो अटेंडेंट और एक डॉक्टर भी जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि तमाम खर्चा आसाराम को ही देना पड़ेगा. करना होगा. 7 दिनों की अंतरिम पैरोल के लिए आसाराम खपोली माधव बाग महाराष्ट्र जाएगा जहां उसका इलाज होगा.