जयपुर। महिला आरपीएस से दुर्व्यवहार करने के मामले में अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को जयपुर के एडीजे कोर्ट नम्बर-2 में सोमवार को जमानत दे दी। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और तमाम साक्ष्यों, परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीश विजय प्रकाश सोनी ने 1 लाख रुपए की जमानत और 1 लाख के निजी मुचलके पर गोवर्धन सिंह को जमानत दे दी।
गोवर्धन सिंह के अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि एफआईआर में आईपीसी की धारा- 193, 353, 354, 500, 501 और 509, एससी-एसटी एक्ट की धारा 3/1 और 3/2, आईटी एक्ट की धारा-67 का आरोप लगाया गया है। हमने कोर्ट को बताया गया कि गोवर्धन सिंह ने 30 मार्च 2020 को महिला पुलिस अधिकारी संध्या यादव की ओर से खुदको जानबूझकर इंटेशनली रोकने, धमकी देने और बदतमीजी करने, पुरानी रंजिश होने और भविष्य में रिपोर्ट दर्ज करवाने की चिन्ता जताते हुए रिपोर्ट दी थी। जिसे सदर थाने ने दर्ज नहीं किया। उसके 4 दिन बाद आरपीएस संध्या यादव ने उस शिकायत के काउंटर में अपने बचाव में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
रिपोर्ट में एससी-एसटी एक्ट और 354 का आरोप नहीं बनता है। पिछले 11 दिन से विक्टिम पुलिस कस्टडी में है। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत मंजूर की है।