बीकानेर,बार एसोसिएशन बीकानेर के मीडिया प्रभारी अधिवक्ता अनिल सोनी ने उपभोक्ताओ में जन चेतना लाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत करते हुए प्रतिदिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों एवं तकनीकी कानूनी प्रावधानों पर उपभोक्ताओं को जागृत करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी के अंतर्गत सोनी ने अपने फेसबुक पेज पर उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर लिखते हुए बताया है कि
प्रत्येक उपभोक्ता को एवं प्रत्येक अधिवक्ता को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के या जिस उपभोक्ता के नाम से दुकानदार ने बिल जारी किया है, आप उपभोक्ता आयोग में उसी उपभोक्ता के नाम से परिवाद दायर करें। यदि आपने परिवाद संबंधित उपभोक्ता के बजाय उसकी पत्नी, माता, भाई, बहन या रिश्तेदार होने के नाते परिवाद पेश कर देते हो तो आप उपभोक्ता नहीं माने जाओगे और आपका परिवाद केवल मात्र उपभोक्ता नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे कई मामले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर में देखे गए हैं जिनमें बिल में वर्णित उपभोक्ता का नाम और परिवाद में उपभोक्ता का नाम अलग होने के आधार मात्र पर ही परिवाद को खारिज कर दिया गया था।
हां यदि आपने परिवाद पेश करने से पूर्व इनकी सहमति पत्र के आधार पर परिवाद पेश करते हो तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में माने जाएंगे अन्यथा नहीं । इसलिए जागरूक बने और अपने अधिकारों को पहचाने।
सोनी ने 2022 के समाप्ति से पूर्व और 2023 के आगमन से पहले यह कदम उठाया है कि प्रत्येक दिन उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित छोटी-छोटी मगर बड़ी बातों को सोशल मीडिया के मार्फत आम जन के सामने रखूंगा, ताकि व्यापारी वर्ग आमजन के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। ऐसे ही कानूनी और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप फेसबुक पेज Anil Soni Advocate Bikaner से जुड़ सकते है और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते है ।