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बीकानेर,अभिभावकों को एक दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए प्रतिबंधित करने वाले निजी स्कूल के खिलाफ अब कार्यवायी होगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र सिंह भाटी ने आदेश जारी किए है। इस आदेश के अनुसार समय- समय पर कई अभिभाव संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यालय के अधीन आने वाल गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के द्वारा अपनी मनमर्जी से एक ही पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने एवं इसके साथ ही रेफ्रेस बुक भी अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने और अभिभावकों को रेफ्रेस बुक खरीदने के लिए प्रतिबाधित किया जाता है तथा उक्त पुस्तकों की सूची मय प्रकाशक व विक्रेताओं के नाम विद्यालय की वेबसाइट पर व सूचनापटल पर भी प्रदर्शित नहीं करने की शिकायतें प्राप्त होती है। यदि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसे निदेशक के आदेश की अवेहलना मानी जायेगी। क्योंकि वर्तमान सत्र की समाप्ति तथा नये सत्र के आगमन पर यदि निजी शिक्षण संस्थान द्वारा एक ही पुस्तक विक्रेता से पुस्तक क्रय करने के लिये अभिभावकों को प्रतिबंधित किया तो एवं नियमानुसर पुस्तक विक्रेता के नाम आदि शाला के वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किये जाते है तो इसे विभागीय नियमावली की अवहेलना समझा जायेगा तथा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेजकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेवारी स्वयं संस्था प्रधान की होगी।

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