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बीकानेर,आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में ग्राम पंचायत सींथल में सार्वजनिक स्थलों,सरकारी कार्यालयों,निजी भवनों,घरों से होर्डिंग्स,दीवार लेखन,बैनर,पोस्टर्स,फ्लेक्स,एंव फ्लेग्स इत्यादि हटवाए गये। ग्राम विकास अधिकारी भागीरथ आचार्य ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर यह‌ कार्यवाही की गई है। कोई भी पार्टी प्रत्याशी,समर्थक किसी प्रकार की प्रचार सामग्री न लगाएं।

आदेशों के तहत प्रत्याशी,समर्थक प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थलों पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सक्षम स्तर से अनुमति लेकर सूचना देते हुए अस्थाई प्रचार सामग्री लगवा सकते हैं।
ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना लगाई गई प्रचार सामग्री को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते कार्यवाही की जाएगी।

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