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बीकानेर,पुलिस थाना कोटगेट द्वारा आयुद्ध अधिनियम में बिना लाइसेन्स हथियार रखने के जुर्म में सिकन्दर खाने एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था |मारतीय न्यायालय द्वारा आये दिन हथियारों की घटनाएं होने के कारण सिकन्दर खान एक अन्य की व्याक्तिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश पारित किया। सिकन्दर खान की तरफ से अधिवम्ा मोहम्मद सलीम राड़ ने माननीय अपर सेशन न्यायाधीश सतया 4 में जमानता प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिवक्ता मोहम्मद सलीब रार्दड़ ने मुल्जिम सिकन्दर खान की ओर जमानत बहस की गई। माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीस सरांचा 4 द्वारा अभियुक्त सिमन्दर खान की जमानत का आदेश पाटित किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजन वाहिद अली द्वारा जमानत का विरोध किया गया परन्तु न्यायालय अपर सेशन – याबाबीस संख्यों 4 पीठासीन अधिकारी श्री राम अवतार सोनी द्वारा अभियुक्त अधिवक्ता मोहम्मद सलीन राड़ के जमानत बहस से सन्तुष्ट होकर जमानत का लाभ देना उचित समझकर जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

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