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बीकानेर,दो दिनों पूर्व एसीबी द्वारा दिए गए आदेश को वापस ले लिया गया है। इस सम्बंध में एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक प्रथम हेमंत प्रियदर्शी ने आदेश जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि 4 जनवरी को ट्रेपशुदा आरोपी, संदिग्ध का नाम, फोटो सार्वजनिक करने के पर रोक के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। इस सम्बंध में एसीबी मुख्यालय ने समस्त चौकी, यूनिट प्रभारी को आदेश दिया गया है। बता दे कि 4 जनवरी को रिश्वतखोर अधिकारियों के मानव अधिकारों की बात करते हुए ऐसा आदेश दिया गया था कि रिश्चत लेते समय अधिकारी का नाम, फोटो सार्वजनिक करना उसके मानव अधिकारो का हनन है।

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