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बीकानेर,छह साल पहले ज्वैलरी शोरूम से सोने-चांदी के जेवर चुराने वाले अभियुक्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक की न्यायाधीश परवीर बानो ने दोषी करार देते हुए पांच साल का साधारण कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने चोरी के अभियुक्त नंदकिशोर उर्फ राजेश को पांच साल का साधारण कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा दस अन्य अभियुक्त मदन सोनी, उर्फ राजेश, कालू उर्फ राकेश, महरदीन, उल्हास उर्फ राजू मराठा, चांद मोहम्मद, चन्द्रप्रकाश, घनश्याम, मुकेश, गोपाललाल, त्रिलोकचंद को चोरी का सामान खरीदने का दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। गौरतलब है कि चोरी का सामान खरीदने वाले सभी दस अभियुक्तों की सजा तीन वर्ष से कम होने के कारण अपील के लिए सजाको स्थगित किया व जमानत ली गई। वहीं अभियुक्त नंदकिशोर को पांच साल की सजा सुनाने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जानकारी के अनुसार उक्त मामले में मुख्य अभियुक्त अब्दुल लतीफ, अशोक सोनी उर्फ छोटा अशोक व अशोक सोनी उर्फ बड़ा अशोक अंतिम बहस से पहले अदालत में अनुपिस्थत होने के कारण मफरुर घोषित किया गया। परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अजय पुरोहित ने की।

एक सितंबर, 2016 को परिवादी सुरेश कुमार ने कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने रिपोर्ट में बताया कि मकान व दुकान सुनारों की गुवाड़ में हैं। गुवाड़ में एसके ज्वैलर्स नाम से दुकान हैं। उसके भाई हरिप्रकाश का सोने का कारखाना है। 31 अगस्त, 2016 की रात को दुकान बंद करके घर में खाना खाकर छत पर सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठे तो घर की खिड़की खुली हुई थी। अज्ञात चारों ने घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर भाई की दुकान व शोरूम का सारा सामान चोरी कर ले गए।

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