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बीकानेर,राज्य सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रम में निम्न दिशा निर्देश जारी किए जाते है जो की निम्न है :-

1. ये मार्गदर्शी सिद्धांत शिक्षण सत्र 2016-17 से निरंतर आगामी सत्रों से लगातार प्रभावी है।

2. ये मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों चाहे किसी शिक्षा बोर्ड / मंडल से संबंद्ध हो पर प्रभावी होंगे।

3. जिस बोर्ड / मंडल से शिक्षण संस्था संचालन की मान्यता प्राप्त हुई है उस बोर्ड / मंडल द्वारा निर्धारित मान्यता नियमों / निर्देशों / मापदंडों / अधिनियम का पालन करना निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा।

4. प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा स्वयं की वेबसाइट संचालित की जाएगी तथा वेबसाइट न होने पर समस्त जानकारी नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से देनी होगी, इसके साथ ही:-निजी विद्यालय अपने विवेकानुसार एनसीईआरटी / राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल / प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड / निजी प्रकाशकों द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में से विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए पुस्तकों का चयन कर सकेंगे। निजी विद्यालय के लिए अनिवार्य होगा कि वे शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के क्रम में कम से कम दो माह पूर्व पुस्तकों की सूची, लेखक एवं प्रकाशक का नाम तथा मूल्य के साथ अपने विद्यालय के सूचना पटल एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों / अभिभावकों द्वारा मांगने पर उन्हें उपलब्ध करावें ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा से खुले बाजार से क्रय कर सकें।

पुस्तकों के अलावा निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपियां आदि भी विद्यार्थी / अभिभावकगण खुले बाजार से क्रय करने को स्वतंत्र होंगे।

किसी भी शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होगा। किसी भी दुकान विशेष से पुस्तकें एवं अन्य सामग्री के क्रय का दबाव नहीं बनाया जाएगा। शाला परिसर में पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जाएगा। निजी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाने वाली यूनिफॉर्म न्यूनतम 05 वर्षों तक बदली नही जावेगी।

निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों के लिए अनुशंषित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म एवं अन्य सामग्री न्यूनतम 03 स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

5. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने के बाद आने वाली कठिनाईयों एवं प्राप्त अनुभव के आधार पर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जावेंगा।

6. इन मदर्शी सिद्धांतों की पालना न करने पर मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की

जावेगी। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें एवं पालना नही करने वाले विद्यालयों की (चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंद्धता रखते हो ) मान्यता समाप्ती हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तत्काल उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिए जाऐंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

 

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