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बीकानेर,शिक्षा विभाग में किसी कर्मचारी या शिक्षक के बीमार होने की स्थिति में सरकारी अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर निजी अस्पताल में इलाज हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट भी काम आएगा।

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कुछ साल पुराने आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि निजी अस्पताल का प्रमाणपत्र भी मान्य होता है।

शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री (शेखावत) श्रवण पुरोहित ने पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर आपत्ति जतायी थी कि सरकार निजी अस्पताल में इलाज करा रही है और लेखा विभाग उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करता है. इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों का भुगतान अटका हुआ है। शिक्षा विभाग के लेखा अधिकारी ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसमें वर्ष 2012 में जारी आदेश का हवाला दिया गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिस तरह सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसी तरह निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी दे सकते हैं. 30 दिन से अधिक समय देने पर पीएमओ, एसोसिएट प्रोफेसर और उनके समकक्ष चिकित्सा अधिकारी दे सकते हैं। वहीं 45 दिन से अधिक का मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए डॉक्टरों का बोर्ड गठित करना होगा. मई 2012 में ही इस संबंध में जारी किए गए थे। शिक्षक संघ शेखावत के पत्र पर दोबारा ऐसे आदेश जारी किए गए हैं।

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