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बीकानेर नगर निगम के पूर्व आयुक्‍त गोपालराम बिरदा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीकानेर में सार्दुलगंज स्थित एक मकान पर अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर हुए विवाद के बाद नगर निगम आयुक्‍त गोपाल राम बिरदा को निलंबित करने के मामले में हाईकोर्ट ने स्‍थगन आदेश जारी किए है। आपको बता दें कि 15 दिसम्‍बर को राज्‍य सरकार ने बिरदा को निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ आयुक्‍त बिरदा ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने बिरदा ने सरकारी वकील के सामने खुद अपनी पैरवी की। बिरदा ने बातचीत में बताया कि वकील हडताल पर होने के कारण उन्‍होंने कोर्ट में खुद अपनी पैरवी की। पोस्टिंग के संबंध में पूछे गए सवाल पर बिरदा ने बताया कि इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि सरकार स्‍वतंत्र है वह जहां चाहे पोस्टिंग करें। आपको बता दें कि सार्दुलगंज में व्‍यवसायी संजय जैन के यहां अतिक्रमण की कार्रवाई करने को लेकर हुए विवाद के बाद राज्‍य सरकार ने बिरदा को निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ बिरदा हाईकोर्ट चले गए।

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