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बीकानेर,बीकानेर के एक अधिवक्ता विजय दीक्षित वह उसकी पत्नी को मुकदमा उठा लेने की धमकियां मिल रही है और गाड़ी से पीछा कर डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में पटेल नगर निवासी अधिवक्ता विजय दीक्षित ने दो नामजद सहित दो अन्य के खिलाफ व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अधिवक्ता ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसके द्वारा एक एफआईआर व्यास कॉलोनी थाने में दर्ज करवाई गई थी। जिसमें पुलिस जांच करते हुए अभियुक्त अभीजित बेनीवाल आदि के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया। फिलहाल यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अधिवक्ता का आरोप है कि अभियुक्त अभिजीत बेनीवाल लगातार उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उक्त मुकदमा उठाने का दबाव बना रहा है। आरोप है कि अभीजीत बेनीवाल की माता बार-बार उसके घर और कोर्ट में आकर राजीनामा करने का दबाव बनाती है तथा झूठे मुकदमों में फसाने की धमकियां देती है। अधिवक्ता का आरोप है कि अभियुक्त की मां शांति देवी उसके घर पर भी आई व के परिवार को धमकाने का प्रयास किया, इन सबकी फुटेज व वीडियो भी उसके पास है,जरूरत पड़ी तो अनुसंधान में पेश किये जाएंगे।

अधिवक्ता ने बताया 20 जनवरी 2023 को फोन कर धमकी दी तथा मुकदमा उठा लेने का दबाव बनाया। पुन: कॉल किया तो नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद अभीजीत बेनीवाल ने एक अन्य मोबाइल से उसके मोबाइल पर धमकी भेरे मैसेज भेजे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अधिवक्ता का आरोप है कि आज सुबह लगभग 10:50 बजे व अपनी पत्नी दोनों अधिवक्ता है, अपने कार्य स्थल जिला एवं सेशन न्यायालय बीकानेर के लिये निकले तो उसके घर के सामने से एक सफेद गाड़ी जिसका नंबर आरजे 07 टीए 4064 है, निकली व गली के नुक्कड़ पर गुरुकृपा प्रोविजन पर रुकी, वहां पर एक लड़का जिसने कैपर व चश्मा लगा रखा था। दुकान से कुछ सामान लेकर उनके पीछे-पीछे आया। तब शक हुआ तो अधिवक्ता ने गाड़ी को पंचशती सर्किल से मेडिकल कॉलेज की तरफ मोड़ी लेकिन वह उनका पीछा करता रहा। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ दिनभर कोर्ट में व्यस्त रहे। शाम को लगभग पांच बज घर के लिये निकले तो वही गाड़ी चालक कोर्ट से अंबेडकर,अंबेडकर से अस्पताल रोड व पंचशती सर्किल व राजकीय विधि महाविद्यालय से होते हुए आरएसवी के सामने व्यास कॉलोनी थाने तक पीछा करते हुए आया। अधिवक्ता ने अपनी गाड़ी को थाने की पार्किंग में खड़ा किया और सीधे थाने पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मुकदमा दर्ज कराया। अधिवक्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभीजीत बेनीवाल, शांति देवी व दो अन्य के खिलाफ धारा 195ए व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

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