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बीकानेर,जिले में अधिकृत शराब की दुकानों के ठेके और मनमुताबिक लोकेशन देने के बाद बेफिक्र आबकारी विभाग भले ही सुध नहीं ले रहा, लेकिन पुलिस अब इनकी टोह लेगी। जिले के सभी थानों के अधिकारी हाइवे से 220 मीटर मनमानी की हकीकत देखकर रिपोर्टिंग करेंगे। साथ ही आबकारी विभाग से कार्रवाई करवाकर अपने उच्चाधिकारियों को बताएंगे। इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिरीक्षक की ओर से पिछले दिनों जारी दिशा-निर्देश पर पुलिस अधीक्षक राजेशकुमार मीना ने जिले के सभी थानाधिकारियों को आदेश जरी किया है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से शराब की दुकानें 220 मीटर की दूसरी पर संचालित की जानी चाहिए। इसकी पालना के लिए सभी थानाधिकारी आबकारी विभाग से अपने क्षेत्र की अधिकृत दुकानों की सूची हासिल कर उनका निरीक्षण करेंगे। इसमें नियम विरुद्ध दुकानों का संचालन पाए जाने पर वे आबकारी विभाग को लिखकर कार्रवाई कराएंगे। इसके बाद वैध-अवैध दुकानों का विवरण और अवैध संचालन पर करवाई गई कार्रवाई के संबंधित में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजेंगे। जिला पुलिस अधीक्षका योगेश यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना कराने के डीजीपी के आदेश पर थानाधिकारियों को निरीक्षण करने का आदेश दिया है। शराब की दुकानों की दूरी हाइवे से 220 मीटर की नहीं होने पर कार्रवाई कराई जाएगी।

 

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