Trending Now




बीकानेर,कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा को जोधपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। न्यायमूर्ति डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी द्वारा दायर एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया, जो रॉबर्ट और उनकी मां के बीच साझेदारी थी।

हालांकि कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर दो हफ्ते के लिए रोक भी लगा दी है। पूरा मामला बीकानेर के कोलायत में कंपनी की जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की सिंगल बेंच में सुनवाई पूरी हुई। दरअसल ईडी बीकानेर के कोलायत में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के पार्टनर्स के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए जांच कर रही है।

सिंगल बेंच में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर ने ईडी की जांच को चुनौती दी थी। बचाव पक्ष की ओर से अपनी याचिका में उठाए गए मुख्य सवालों का जवाब यूनियन ऑफ इंडिया ने दिया। इस फैसले के बाद पहले का अंतरिम आदेश दो सप्ताह तक जारी रहेगा। इस दौरान शिकायतकर्ता अपील कर सकेगा और तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने वाड्रा का पक्ष रखा. भारत संघ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी और उनके सहयोगी भानुप्रकाश बोहरा ने पक्ष रखा। अपर सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का है। तब बीकानेर पुलिस ने फर्जी तरीके से सरकारी जमीन की खरीद के मामले में कोलायत में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामला दर्ज होने के बाद मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया था,

जिसकी जांच की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीकानेर भूमि घोटाले में एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) भी दर्ज की थी। जांच बीकानेर के सीमावर्ती जिले के कोलायत क्षेत्र में कंपनी द्वारा 275 बीघा जमीन की खरीद से संबंधित है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक स्थानीय तहसीलदार की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। उस दौरान स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लायबिलिटी पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मौरीन वाड्रा और पार्टनर महेश नागर राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए थर्ड पार्टी अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके चलते रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मौरीन और महेश नागर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी है. ईडी ने पहले उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक हटाने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन पेश किया था।

Author