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बीकानेर,15 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्राहक जागरण पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत बीकानेर महानगर इकाई द्वारा आज ग्राहकों ग्राहकों उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए पेम्पलेट का वितरण पुराने न्यायालय परिसर बीकानेर में किया गया। जिसमें प्रांत के श्री शिव कुमार व्यास, मुकेश आचार्य एडवोकेट, मदन सुरोलिया एडवोकेट व बीकानेर महानगर इकाई के अध्यक्ष श्री संपत लाल सोनी , अनिल सोनी एडवोकेट, नीलकमल स्वामी, अतुल भटनागर एडवोकेट, गिरिराज व्यास एडवोकेट ,हरीश भट्टड़ एडवोकेट, वेंकट व्यास एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। युवा अधिवक्ता वेंकट व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत बीकानेर महानगर इकाई द्वारा पखवाड़े के दौरान बीकानेर शहर के विभिन्न स्थानों पर ग्राहक जागरण हेतु कार्यक्रम रखे जाएंगे और ग्राहकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों के बारे में बताया जाएगा क्योंकि पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था और वर्तमान आर्थिक और टेक्निकल जगत में आ रही बाधाओं और ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा किए जा रहे फ्रॉड को देखते हुए सरकार द्वारा 1986 में बने अधिनियम में व्यापक प्रावधान करते हुए 2019 के अधिनियम में ऑनलाइन कंपनियों को भी सेवा प्रदाता के रूप में शामिल किया है ।इसी के साथ मुकेश आचार्य ने बताया कि आजकल मार्केट में दुकानदारों द्वारा खरीद का माल का बिल नहीं दिया जाता है जिससे भी ग्राहकों को समस्या का सामना करना पड़ता है । एडवोकेट अनिल सोनी ने बताया कि यदि कोई दुकानदार बिल, बीजक, कैश मेमो या रसीद देने में आनाकानी करता है या देने से इनकार करता है तो भी नए कानून के मुताबिक कोई भी ग्राहक या उपभोक्ता उपभोक्ता आयोग में जाकर अपनी शिकायत स्वयं अथवा अधिवक्ता के मार्फत परिवाद प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

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