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बीकानेर सीएमएचओ के पद को लेकर चल रहा घमासान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाइकोर्ट ने एक ही दिन में डॉ बीएल मीणा व डॉ सुकुमार कश्यप की रिट पिटीशन पर निर्णय दे दिया है। कोर्ट के निर्णय में डॉ बीएल मीणा के सीएमएचओ बीकानेर से हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में हुए तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है। वहीं सुकुमार कश्यप को भी बीकानेर सीएमएचओ के पद पर इस शर्त के साथ अनुमत किया है कि अगर बीकानेर सीएमएचओ का पद भरा हुआ हो तो सरकार उन्हें 10 दिवस के अंदर किसी अन्य जिले में सीएमएचओ लगाए। हालांकि बुधवार को आदेश आने के साथ ही डॉ सुकुमार कश्यप सीएमएचओ ऑफिस ज्वाइनिंग के लिए पहुंच गए। सीएमएचओ डॉ ओपी चाहर ये कहते हुए अपना काम करते रहे कि उनके पास इस संबंध में कोई आदेश नहीं है। कश्यप ने हाइकोर्ट आदेश दिखाया तो विधिक राय मांगना तय हुआ। कश्यप का यूं बिना आदेश को समझें ज्वाइनिंग के लिए पहुंचना चर्चा बना रहा।

विधि विशेषज्ञों की मानें तो संभव है कि बीएल मीणा ही पुनः बीकानेर सीएमएचओ के पद पर काबिज होंगे। हालांकि मीणा ने हाइकोर्ट का आदेश सरकार को दिखाने व सरकार के निर्णय को अंतिम मानने की बात कही है। वहीं सुकुमार कश्यप को 10 दिन के अंदर किसी अन्य जिले में सीएमएचओ लगा दिया जाएगा। बता दें कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में कार्यवाहक सीएमएचओ डॉ ओपी चाहर भी शामिल है। मगर सूत्रों का कहना है कि ओपी चाहर इसमें कोई खास मशक्कत नहीं करने वाले। वे विधिक राय के बाद आए निर्णय को मान लेंगे।

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